सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की आधर कार्ड जन्मतिथि का परमान नहीं है | कोर्ट ने साफ कहा है की यह केवल पहचान को दर्शाती है | कोर्ट ने कहा है की जन्म को निर्धारित करने के लिए स्कूल छोरने का प्रमाण पत्र सही दस्तावेज माना जाए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को मानने से एनकार किया जिसमे रोड दुर्घटना मे आधार कार्ड को जन्म का परमान माना गया था |
कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को पहचान का दसताबेज माना जाय | कोर्ट ने कहा की बैंक मे आधार कार्ड से लिंक करना भी अपनी इकक्षा पे है |
अगर सरकारी फायदा लेना चाहते है तो लिंक कराना जरूरी है |